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महिलाओं को 'शक्ति', अब साइबर क्राइम से जुड़े FIR दर्ज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाने

लगातार राज्य में हो रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस हाई अलर्ट मोड़ पर काम कर रही है. अब इस दिशा में तेजी लाने के लिए 40 पुलिस जिलों के साथ-साथ 4 रेल क्षेत्र में भी साइबर थाने खोले गए हैं.

Updated on: 09 Jun 2023, 05:12 PM

highlights

  • बिहार पुलिस ने महिलाओं के लिए शुरू की नई पहल
  • अब महिलाओं को FIR दर्ज कराने नहीं जाना पड़ेगा थाने
  • सोशल मीडिया पर भी शिकायतों का संज्ञान लेकर पुलिस करेगी कार्रवाई

Patna:

बिहार में महिलाओं को अब FIR दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब पुलिस खुद महिला के घर आकर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेगी. बिहार पुलिस अब महिला सुरक्षा को लेकर और भी गंभीर हो गई है. लगातार राज्य में हो रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस हाई अलर्ट मोड़ पर काम कर रही है. अब इस दिशा में तेजी लाने के लिए 40 पुलिस जिलों के साथ-साथ 4 रेल क्षेत्र में भी साइबर थाने खोले गए हैं. आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराध के मामलों में अब महिलाओं को थाने आकर FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि खुस पुलिस खुद उनके घर जाएगी और उनसे शिकायती पत्र लेगी और फिर FIR दर्ज करेगी.

एडीजी ने बताया कि राज्य में 44 साइबर थानों ने काम करना शुरू कर दिया है. अब किसी महिला को FIR दर्ज करवाने के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा. Online Fraud, साइबर फ्रॉड व इंटरनेट से हुए किसी भी अपराध के मामले में शिकायतें साइबर थानों में दर्ज करा सकते हैं. सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से जुड़ी शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा.  एडीजी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि साइबर अपराध के ऑपरेशन में शामिल 30 हजार मोबाइल सिम कार्ड को बिहार पुलिस द्वारा सिन्हित किया गया है. इनमें से 10 हजार सिम को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है. जिससे साइबर क्राइम में एक्टिव तमाम गैंग के खात्में में मदद मिलेगी.

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इस बावत बिहार पुलिस ने ट्वीट किया, 'साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार के हर जिले में साइबर पुलिस थाना खोलने की शुरुआत हो चुकी है. ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, पर्सनल डाटा का दुरुपयोग, बुलिंग, और ऑनलाइन थ्रेट जैसे मामलों से जुड़ी शिकायतें आप साइबर थाने में दर्ज करा सकते हैं.'