WFI Election 2023: भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर क्यों लगी रोक? जानें वकील की जुबानी
WFI Election 2023 :
नई दिल्ली:
WFI Election 2023 : भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव (WFI Election) 12 अगस्त यानी शनिवार को नहीं हो पाएगा. इसके ठीक एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी 11 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर स्टे लगा दिया है. अब ये रोक 28 अगस्त तक रहेगी. आइये जानते हैं कि आखिर हाई कोर्ट को डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर क्यों रोक लगानी पड़ी, इस पर याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना है?
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जानें हाई कोर्ट का फैसला
भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ और हरियाणा एमेच्योर आमने सामने है. हरियाणा कुश्ती संघ (HWA) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. एचडब्ल्यूए की ओर वकील रविंद्र मलिक ने HC में दलील दी है कि अगर WFI चुनाव में हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ भाग लेता है तो चुनाव अवैध हो जाएगा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को झटका देते हुए डब्ल्यूएफआई चुनाव पर रोक लगा दी और इस संघ को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर क्यों न आपके वोट डालने पर रोक लगा दी जाए?
#WATCH हरियाणा के 2 निकायों ने दावा किया कि वे कल होने वाले WFI चुनावों में अपना वोट डालने के हकदार हैं। एक है हरियाणा कुश्ती संघ और दूसरा है हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ। चुनाव में वोट डालने के योग्य होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है- WFI और राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध… pic.twitter.com/tbKvQy1mS9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 11, 2023
WFI चुनाव में वोट डालने के लिए ये 2 शर्तें अनिवार्य हैं : वकील
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा WFI चुनावों पर रोक लगाए जाने पर वकील रविंदर मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के 2 निकायों ने दावा किया कि वे शनिवार को होने वाले WFI चुनावों में अपना वोट डालने के हकदार हैं. एक है हरियाणा कुश्ती संघ और दूसरा है हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ. चुनाव में वोट डालने के योग्य होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है- WFI और राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध होना.
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उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट में हरियाणा कुश्ती संघ ने कहा कि हम मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए वोट देने के पात्र हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोट देने का अधिकार है. हमने हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद HC ने WFI के चुनावों पर अगली तारीख (28 अगस्त) तक रोक लगा दी है.
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