PAN को Aadhaar से लिंक कराए बिना ITR नहीं होगा फाइल, SC ने किया जरूरी
अगर अभी तक किसी ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब देर न करें.
नई दिल्ली:
अगर अभी तक किसी ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब देर न करें. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पैन कार्ड से आधार को लिंक कराना जरूरी है. इसके बाद अब बिना आधार को लिंक कराए लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनाया फैसला
आधार की वैद्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना है. इस फैसला पांच जजों की खंडपीठ ने सुनाया है. इसमें न्यायाधीश ए के सीकरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और न्यायधीश ए एम खानविलकर प्रमुख रूप से शामिल थे. वहीं दो अन्य जजों में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण ने अपनी अलग-अलग राय लिखी.
और पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने बदले नियम : अब बिना Aadhaar के मिलेगा Mobile Sim Card
पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अगर कोई पैन कार्ड लेना चाहेगा तो उसे अपना आधार का डिटेल देना होगा. इसके अलावा आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त भी अब पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है.
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