Paytm बैंक पर कार्रवाई को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री, उद्यमी बनाए नियमों के पालन को नजरअंदाज नहीं कर सकते
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, कोई भी कंपनी हो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे कानून का पालन करना होगा. Paytm Payment Bank पर आरबीआई की कार्रवाई पर बोले, कानून का पालन किए बगैर कोई काम नहीं कर सकता है.
नई दिल्ली:
ऑनलाइन पेमेंट सेवा देने वाली कंपनी पेटीएम (Paytm) की बैंकिंग यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कार्रवाई अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए एक सबक की तरह है. इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकस व आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) का कहना है कि आपको कानून का पालन करना जरूरी है. ये कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने Paytm Payment Bank (PPBL) पर लगाए बैन पर कहा कि पेटीएम बैंक पर की गई कार्रवाई एक ऐसा मामला है, जो दर्शाता है कि उद्यमी बनाए गए नियमों के पालन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.
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हर कंपनी को कानून का पालन करना जरूरी है
हर कंपनी को कानून का पालन करना जरूरी है. उन्होंने कहा, आरबीआई के हालिया रेग्यूलेटरी एक्शन ने फिनटेक फर्मों (Fintech Firms) का ध्यान कानून के अनुपालन की ओर खींचा है. उन्होंने कहा कि ये विश्व के किसी भी देश में वैकल्पिक नहीं, बल्कि यह एक ऐसा पहलू है, जिसे व्यापारी को ख्याल रखना चाहिए. 'कानून का पालन किए बगैर काम नहीं हो सकता है.' केंद्रीय मंत्री बोले, कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत की हो या फिर विदेश की. बड़ी हो या छोटी, उसे देश के कानून का पालन करना ही होगा. इस दौरान पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की ओर से की गई कार्रवाई में ताजा अपडेट पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि Paytm की बैंकिंग शाखा पर बैन की आखिरी तिथि को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च किया गया है.
कार्रवाई ने फिनटेक उद्यमियों का ध्यान खींचा
राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, यह धारणा रही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के खिलाफ RBI की नियामकीय कार्रवाई ने फिनटेक सेक्टर को परेशान किया है...मुझे नहीं लगता कि ये सही है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस कार्रवाई ने फिनटेक उद्यमियों का ध्यान इस ओर जरूर खींचा है कि आपको जरूर पता होना चाहिए कि कानून का अनुपालन कैसे किया जाए.' यह जरूरी है कि भारत में उद्यमियों को इसपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है.
एक्सिस बैंक से कनेक्ट Paytm
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश दिया था. इसकी अंतिम समय सीमा 29 फरवरी के बजाय अब 15 मार्च रखी गई है. आदेश के तहत 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स को अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की इजाजत नहीं होगी. अब पेटीएम PPBL के बजाय एक्सिस बैंक से कनेक्ट है. ऐसे में व्यापारियों को मिलने वाले पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल जैसी सेवाओं को जारी रख सकेगी.
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