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UP Madarsa Act: SC ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के UP Madarsa Act को असंवैधानिक घोषित करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है.

Updated on: 05 Apr 2024, 02:01 PM

नई दिल्ली :

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम (Uttar Pradesh Madarsa Act) को असंवैधानिक घोषित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाता है, जिसमें कहा गया था कि मदरसों के 17 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों को राज्य शिक्षा प्रणाली के भीतर समायोजित किया जाए. गौरतलब है कि, पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (Madarsa Education Act 2004) को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित किया था.

साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए भी कहा था.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया. अदालत ने आगे कहा कि, हाई कोर्ट ने मदरसा अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता है.