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SC में बिलकिस बानो की याचिका खारिज, 11 दोषियों की रिहाई पर दोबारा विचार से इनकार

Bilkis Bano Plea Dismisses : गुजरात में गोधरा कांड 2002 के बाद हुई हिंसा की पीड़िता बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया है.

Updated on: 17 Dec 2022, 12:20 PM

highlights

  • 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा की पीड़िता को लगा बड़ा झटका
  • गुजरात हिंसा के सभी दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ चुनौती
  • दोषियों की समय से पहले रिहाई पर SC अब कोई विचार नहीं करना चाहता

नई दिल्ली:

Bilkis Bano Plea Dismisses : गुजरात में गोधरा कांड 2002 के बाद हुई हिंसा की पीड़िता बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया है. SC ने कहा कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर अब कोर्ट कोई भी विचार नहीं करना चाहता है. आपको बता दें कि पीड़िता बिलकिस बानो ने SC में साल 2022 के मई में गुजरात हिंसा के सभी दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.

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जस्टिस अजय रस्तोगी ने 2022 मई में एक दोषी की अर्जी पर फैसला दिया था कि इस मामले में 1992 में बने रिहाई कानून के तहत राज्य सरकार दोषियों को रिहा करने पर विचार कर सकती है. वहीं, बिलकिस बानो ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि महाराष्ट्र में इस केस का पूरा ट्रायल चला है. ऐसे में वहां की रिहाई नीति के अनुसार ही 28 वर्ष से पहले ऐसे घृणित मामले में दोषियों की सजा माफ नहीं की जा सकती है.  

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हालांकि, इससे पहले SC ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस राज्य का मामला होगा, उसी राज्य में दोषियों की याचिका पर विचार किया जा सकता है. जब बिलकिस बानो का केस गुजरात का था तो ऐसे में दोषियों की सजा कम कराने की अपील गुजरात सरकार से करनी थी.