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सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को 3 दिनों के भीतर दिया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

चर्चित सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तीन दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

Updated on: 20 Jul 2017, 01:53 PM

नई दिल्ली:

चर्चित सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से तीन दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट की सुनवाई के बाद बताया कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है, अगर अदालत फैसला लेती है।

स्वामी ने 6 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी। याचिका में अदालती निगरानी में एक बहु-अनुशासनिक एसआईटी का गठन करके जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि इस एसआईटी में खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, रॉ, दिल्ली पुलिस शामिल हो और इसकी अगुवाई सीबीआई करे या एक समयबद्ध सीबीआई जांच हो।

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कहा है कि पुष्कर की मौत की जांच में बाधा पहुंचाने को लेकर नियमित प्रयास हुए हैं और आरोप लगाया था कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक वर्ष का समय लगा और उसके बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर (52) 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के होटल लीला पैलेस में रहस्यमय हालात में मृत पाई गई थीं।

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