logo-image

सज़ा-ए-मौत के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा-ए-मौत के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीकों के इस्तेमाल की मांग पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Updated on: 06 Oct 2017, 02:56 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा-ए-मौत के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीकों के इस्तेमाल की मांग पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फांसी के तरीके के खिलाफ दायर याचिका में इसे क्रूर और अमानवीय बताया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में फांसी की सजा को सबसे बर्बर और अमानवीय तरीका बताते हुए इसके लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने की मांग की गई है। याचिका में लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है।

इस रिपोर्ट में आयोग ने सीआरपीसी की धारा 354(5) में जरूरी संशोधन करने और फांसी के साथ इंजेक्शन के जरिये मौत दिये जाने के वैकल्पिक तरीके को भी अपनाए जाने की सिफारिश की है। 

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि नवीन वैज्ञानिक अविष्कार के दूसरे तरीकों पर सरकार मौत की सज़ा देने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकती है, ताकि दोषी को शांति से मौत दी जा सके।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 11 Episode 4: लग्जरी बजट में पड़ोसियों ने घरवालों को हराया

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें