Rahul Gandhi का दोषी ठहराए जाने के बाद ट्वीट, कहा- सत्य मेरा भगवान...
मोदी सरनेम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है. सूरत कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानी मामले में दोषी बताते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है.
highlights
- फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने ट्वीट किया
- राहुल ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया
- हम शुरू से जानते थे, क्योंकि वे जज बदलते रहे: खड़गे
नई दिल्ली:
'मोदी सरनेम' पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है. सूरत कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानी मामले में दोषी बताते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है. हालांकि राहुल की सजा को अदालत ने 30 दिनों के लिए निलंबित रखते हुए उन्हें जमानत दे दी है. इस फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन. गौरतलब है कि आज मोदी सरनेम को लेकर राहुल के विवादित बयान पर सुनवाई हुई. इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया.
कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी से जज ने उनकी राय को पूछा. इस पर उन्होंने कहा कि नेता के तौर उन्होंने अपना काम किया है. राहुल ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया.
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
- महात्मा गांधी
इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर कथित मोदी सरनेम पर टिप्पणी को दायर आपराधिक मानमाहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर कहा, 'उन्हें जमानत मिल गई है. हम शुरू से जानते थे, क्योंकि वे जज बदलते रहे. हम कानून, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.' राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को दंड सहिता धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. ये धाराएं मानहानी मामले से संबंधित हैं. राहुल को 499 और 500 धारा के तहत दोषी करार दिया गया.
वकील के अनुसार, राहुल का ये बयान किसी को अपमानित करने के लिए नहीं था. वे एक राजनेता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उनका काम है. राहुल के वकील ने कहा कि वह माफी या दया नहीं मांगते हैं. इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंची है. शिकायकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ऐसे में कम से कम सजा दी जाए.
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