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लोकसभा चुनाव

PWD ने AAP को जारी किया कारण बताओ नोटिस, पूछा- क्यों न रद्द कर दिया बंगले का आवंटन?

नई दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर इसे खाली कराने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Updated on: 29 Sep 2017, 12:48 PM

highlights

  • PWD ने आम आदमी पार्टी को जारी किया कारण बताओ नोटिस
  • PWD ने पार्टी से पूछा क्यों न रद्द कर दिया बंगले का आवंटन?

नई दिल्ली:

नई दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर इसे खाली कराने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने आप को मध्य दिल्ली स्थित बंगले के पूर्व प्रभाव से किए गए आवंटन को एक बार फिर नियम विरुद्ध करार दिया है। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी कर पार्टी से पूछा है कि उपराज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना किये गये बंगले के आवंटन को क्यों न रद्द कर दिया जाये।

गौरतलब है कि आप को आवंटित सरकारी बंगले को लेकर राजनिवास और केजरीवाल सरकार के बीच एक साल से चल रहे विवाद को दिल्ली उच्च न्यायलय ने पिछले महीने उपराज्यपाल से तार्किक कार्रवाई कर निपटाने को कहा था।

पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव अशोक कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि आप की दलीलें नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है।

इसलिए क्यों न आप को राउस एवेन्यू स्थित 206 नंबर बंगले का आवंटन रद्द कर पार्टी से बाजार दर पर अब तक का किराया वसूला जाए। कुमार ने आप महासचिव पंकज कुमार गुप्ता के नाम जारी नोटिस पर सात दिन में जवाब देने को कहा है। पार्टी को नोटिस का जवाब आगामी 10 अक्टूबर को बैजल के समक्ष भी पेश करने का विकल्प दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल मंत्रिमंडल द्वारा बंगले के आवंटन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी देने का दिल्ली विधानसभा से मंजूर प्रस्ताव पिछले साल नौ सितंबर को बैजल के समक्ष पेश किया था।

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बैजल द्वारा नियमों का हवाला देकर इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करने के आधार पर विभाग ने गत 12 मार्च को आवंटन रद्द कर आप को सभी बकाया राशि का भुगतान करते हुए बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया।

विभाग ने 13 जून को जारी दूसरे आदेश में आप को 31 मई तक किराया राशि के रूप में 27.73 लाख रुपये का भुगतान कर बंगला खाली करने को कहा।

आप द्वारा इन दोनों आदेशों को अदालत में चुनौती देने पर उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को उपराज्यपाल से इस मामले में आप का पक्ष सुनकर तार्किक आदेश के जरिए विवाद सुलझाने को कहा।

अदालत में आप का तर्क था कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की नीति के मुताबिक आप को राज्य स्तरीय पार्टी होने के कारण बाहरी दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन देने की पेशकश की गयी है जबकि आप के अलावा अन्य सभी दलों को मध्य दिल्ली में जगह दी गयी है।

इस आधार पर आप ने बाहरी दिल्ली में कार्यालय के लिये जमीन देने के पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने इस दलील को जायज बताते हुये बैजल को तार्किक फैसला करने को कहा।

विवाद सुलझाने के लिये दोबारा किए गए प्रयासों को नाकाम बताते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी नोटिस में आप के पक्ष को दो आधार पर नामंजूर करने की बात कही गई है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के तहत जमीन से जुड़े किसी मामले में दिल्ली विधानसभा को सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर करने का अधिकार नहीं है।

दूसरा, पीडब्ल्यूडी आवासीय बंगले को राजनीतिक गतिविधियों के लिए आवंटित नहीं कर सकता। इस आधार पर उपराज्यपाल ने विभाग से विवादित बंगला खाली कराने की कार्रवाई करने को कहा है।

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