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ब्लैकआउट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया NDTV

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले के दौरान NDTV की कवरेज के कुछ हिस्सों को सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना माना था।

Updated on: 07 Nov 2016, 12:29 PM

नई दिल्ली:

NDTV ने अपने हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए एक दिन के बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले के दौरान NDTV की कवरेज के कुछ हिस्सों को सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना माना था। साथ ही 9 नवंबर को चैनल को ब्लैकआउट करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, इसके जवाब में एनडीटीवी कह चुका है कि उसने जिम्मेदारी से उस हमले की कवरेज की थी और उन्हीं बातों को दिखाया जो प्रिंट मीडिया और दूसरे चैनलों पर चल रहा था। चैनल के मुताबिक जो भी दिखाया गया वह सब पहले से पब्लिक डोमेन में था।

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गौरतलब है कि NDTV इंडिया को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने के फरमान की एडिटर्स गिल्ड कड़ी आलोचना कर चुकी है और कहा है कि सरकार को यह फैसला तत्काल वापस लेना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड के मुताबिक चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का फरमान मीडिया की आजादी पर हमला है और आपातकाल की याद दिलाता है।

दूसरी ओर सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने पिछले हफ्ते कहा था कि ब्लैकआउट को लेकर जो आलोचना हो रही है, वो राजनीति से प्रेरित है।

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