लव जेहाद: SC में केरल सरकार ने दिया हलफनामा, कहा-NIA जांच की जरूरत नहीं
केरल 'लव जेहाद' मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है।
highlights
- केरल 'लव जेहाद' मामले में केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है
- केरल सरकार ने कहा है कथित लव जेहाद के मामले की NIA से जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है
नई दिल्ली:
केरल 'लव जेहाद' मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है।
हलफनामे में केरल सरकार ने कहा है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में सही तरीके से जांच कर लिया है और उसे इस मामले में ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराई जाए।
अखिला बनाम हदिसा केस में दाखिल हलफनामे में केरल सरकार ने कहा है केरल पुलिस को अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए।
गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार की विशेष जांच टीम (एसआईटी) जांच कर रही है।
केरल 'लव जेहाद' केस: क्या हाई कोर्ट रद्द कर सकता है शादी, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
हलफनामे में कहा गया है कि केरल पुलिस इस तरह के मामलों की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है। राज्य सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किए गए आदेश के मुताबिक इस मामले को जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा जा चुका है लेकिन इस मामले की एनआईए से जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है।
केरल में एक हिंदू महिला के इस्लाम अपनाने के बाद मुस्लिम लड़के से शादी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को रिपोर्ट जमा करने का आदेश दे रखा है।
धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली हदिया उर्फ अखिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिता, केरल सरकार और NIA को नोटिस जारी किया था।
गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को 'लव जेहाद' का मामला बताते हुए शादी रद्द करने का आदेश देते हुए महिला को उसके पिता के पास भेज दिया था। महिला के पति ने केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हदिया के पति शफीन का कहना है हदिया की उम्र 24 साल है और उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी की है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
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