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बाबुओं को मोदी सरकार ने चेताया, अगर नहीं दी संपत्ति की जानकारी तो...

सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों को अगले महीने तक उनकी संपत्ति की जानकारी जमा करने की चेतावनी दी है।

Updated on: 27 Dec 2017, 07:54 AM

highlights

  • केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को उनकी संपत्ति की जानकारी देने को कहा है
  • ऐसा नहीं करने की स्थिति में अधिकारियों को विदेशी पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ सकता है

नई दिल्ली:

सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों को अगले महीने तक उनकी संपत्ति की जानकारी जमा करने की चेतावनी दी है।

सरकार ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अगले महीने तक अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी तो उन्हें प्रोमोशन और विदेशों में पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 31 जनवरी 2018 तक सभी आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

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केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है, '4 अप्रैल 2011 के डीओपीटी के दिशानिर्देशों के मुताबिक समय से आईपीआर नहीं भरने की स्थिति में विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिलेगा।'

2011 के दिशानिर्देशों के मुताबिक जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी 2018 तक आईपीआर जमा नहीं कराया है, उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंसस नहीं मिलेगा जो प्रोमोशन और विदेश में पोस्टिंग के लिए जरूरी होता है।

डीओपीटी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'जिन्होंने समय पर जानकारी नहीं दी है उन्हें विदेशी पोस्टिंग समेत किसी भी केंद्रीय पोस्टिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

डीओपीटी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 5,004 आईएएस अधिकारी काम करते हैं।

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