गोवा में खुले में शराब पीना पड़ सकता है महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना या जाना होगा जेल
मशहूर पर्यटक स्थल गोवा में खुले में शराब पीना, खाना पकाना महंगा पड़ सकता है.
नई दिल्ली:
मशहूर पर्यटक स्थल गोवा में खुले में शराब पीना, खाना पकाना महंगा पड़ सकता है. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ट्यूरिज़्म एक्ट में संशोधन किये गए हैं. गोवा के पर्यटक मंत्री ने कहा कि खुले में शराब पीना और खाना पकाना मना है. खुले में शराब पीने और खाना पकाने पर 2,000 और 10 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 29 जनवरी से शुरू होने जा रहे गोवा विधानसभा सत्र की शुरुआत में ट्यूरिस्ट ट्रेड एक्ट में संशोधन किया जाएगा. सरकार इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है.
गोवा के पर्यटन मंत्री ने कहा, अक्सर लोग खुले में शराब पीकर बवाल करते हैं. अगर कोई एक शख्स खुले में खाना पकाता है तो उस पर 2000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि ग्रुप में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दस हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने तक जेल भी हो सकती है.
और पढ़ें: गोवा के पर्यटन मंत्री ने उत्तर भारतीय पर्यटकों को बताया 'धरती की गंदगी'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोवा के बीच को साफ़ सुथरा रखने के लिए सरकार सख्ती से कानून लागू करेगी. झोपड़ी में रहने वालों को ग्राहकों को सार्वजनिक रूप से शराब की बोतलें और डिब्बे ले जाने की अनुमति नहीं देने के लिए निर्देशित किया जाएगा.
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