यहां देखिए जीएसटी आने के बाद पहला बिल, SGST और CGST में समाए सारे टैक्स
देश में जीएसटी शुक्रवार रात 12 बजे लागू किया गया है। इसके बाद सभी टैक्स में सरकार ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की है।
नई दिल्ली:
देश में जीएसटी शुक्रवार रात 12 बजे लागू किया गया है। इसके बाद सभी टैक्स में सरकार ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। जीएसटी के बाद आप जो भी सामान खरीदेंगे इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी के तहत एक बराबर टैक्स का भुगतान करना होगा।
सरकार ने इसमें 5 स्लैब रखे हैं, जिसके हिसाब से यूजर को अलग-अलग सामान के लिए अलग-अलग टैक्स देने होंगे। इसके पहले यूजर पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे। जिसमें कुछ खरीददारी करने पर सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सेस आदि।
जीएसटी के आने के बाद पहले बिल में इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। बिल में स्पष्ट तौर पर एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स दिखाई दे रहा है। दरअसल सरकार ने जो टैक्स स्लैब बनाए हैं, उनके हिसाब से आधा हिस्सा स्टेट जीएसटी और आधार हिस्सा सेंट्रल जीएसटी में जाएगा।
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ऐसे समझे जीएसटी
जैसे नेस्कैफे की कॉफी खरीदी गई है और उसकी कीमत 50 ग्राम पैकेट पर 140 रुपए आपको देनी पड़ रही है तो दरअसल उस पैकेट की कीमत 109.38 रुपये है। ऐसे में कॉफी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया है। अब ये 28 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकार में बंटवारा होगा। 50 प्रतिशत के इस बंटवारे में कुल 14 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में और 14 प्रतिशत केंद्र सरकार के खाते में आएगा।
इसका मतलब यह कि कॉफी के पैकेट पर कुल जीएसटी 30.62 रुपये लगाया जाएगा। मतलब कॉफी का पैकेट 109.38 की कीमत और जीएसटी के साथ कुल 140 रुपये का हो जाएगा।
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