Nirbhaya Case: दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली:
निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषी के पिता ने याचिका में आरोप लगाया है कि इस केस का एकमात्र गवाह भरोसेमंद नहीं है क्योंकि उसने पैसे लेकर न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था.' दोषी के पिता की याचिका पर अब कोर्ट 6 जनवरी को फैसला सुनाएगा.
Delhi Court reserves order on the application filed by father of one of the 2012 gangrape convicts. Application alleged that the sole witness is a tutored witness and is not credible as he took bribe to give interviews to news channels. Order to be passed on January 6
— ANI (@ANI) December 20, 2019
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अपराध के समय किशोर होने का दावा किया गया था. जस्टिस सुरेश कायत ने वकील ए. पी. सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो अदालत में पेश नहीं हुए. अदालत ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को झूठे दस्तावेज दाखिल करने के लिए अधिवक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा.
गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को गुप्ता सहित छह लोगों ने चलती बस में निर्भया के साथ निर्दयतापूर्वक गैंगरेप किया था. सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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