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मुख्य सचिव के साथ मारपीट के आरोप में आप विधायकों की जमानत अर्जी खारिज

मेट्रोपोलिटन जज शेफाली बर्नाला टंडन ने दोनों विधायकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Updated on: 23 Feb 2018, 05:23 PM

नई दिल्ली:

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मेट्रोपोलिटन जज शेफाली बर्नाला टंडन ने दोनों विधायकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि पुलिस दोनों को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाह रही थी।

दोनों विधायकों को मुख्य सचिव के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंशु प्रकाश 19 तारीख को देर रात केजरीवाल के आवास पर मीटिंग के लिए पहुंचे थे जहां उनके साथ आप के दो विधायकों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की।

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि आप के विधायक अमानतुल्लाह खान और एक अन्य विधायक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उनके सरकारी आवास में उनसे मारपीट की।

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