RBI: रिजर्व बैंक ने फिर दिखाई सख्ती, अब इन बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, हफ्तेभर में बंद हुए चार बैंक
RBI canceled banks license: आरबीआई ने देश में चल रहे दो और बैंकों को बंद कर दिया. इसी के साथ पिछले एक सप्ताह में केंद्रीय बैंक ने देश के चार बैंकों को बंद करने का आदेश दे दिया. हालांकि ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं.
highlights
- आरबीआई ने दो और बैंकों का लाइसेंस किया रद्द
- हफ्तेभर में बंद हुए चार कोऑपरेटिव बैंक
- ग्राहकों को मिलेगी उनकी जमा पूंजी!
New Delhi:
RBI canceled banks license: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्तीय अनियमितताओं और घाटे में चल रही बैंकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी बीच आरबीआई ने दो और बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने हफ्तेभर के अंदर चार बैंकों का लाइसेंस रद्द कर उनके लेन-देन पर रोक लगा दी है. इस बार रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के सतारा में स्थित हरिहरेश्वर बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है.
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इन दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी. जिसके बाद इन दोनों कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द कर इन्हें बंद करने का आदेश दिया है. बता दें कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक को कारोबार बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है. इसी के साथ अब इस बैंक में ग्राहक न तो पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही पैसे निकाल पाएंगे.
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खाते दार के पास अब ये है विकल्प
इन दोनों बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के बाद इन बैंकों के करीब 99.96 प्रतिशत जमाकर्ताओं यानी ग्राहकों को जमा बीमा एवं लोन गारंटी निगम (DICGC) से उनका कुल जमा मिल जाएगा. वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं (ग्राहकों) को डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी. वहीं परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को पा सकते हैं. जो जमा बीमा दावा राशि के तहत उन्हें मिल जाएगी.
बैंकों का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कही ये बात
आरबीआई की ओर से इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के बाद इन्हें बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया. इसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान भी शामिल है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इसलिए दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं.
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इससे पहले इन बैंकों का लाइसेंस हुआ था रद्द
बता दें कि पिछले एक सप्ताह में आरबीआई ने चार बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था. इन दोनों बैंकों के भी तरह के कारोबार 5 जुलाई, 2023 से बंद कर दिए गए. रिजर्व बैंक के आदेश के बाद बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए. इसके बाद 5 जुलाई से इन बैंकों का कारोबार भी बंद हो गया.
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