दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे थे. केंद्र सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी. मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया. दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे थे. केंद्र सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर हरी झंडी दे दी है. इधर इस फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया है.सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करने के लिए, पीठ ने संसद की ओर से पारित हालिया सेवा कानून (एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन)) का हवाला दिया.
सिंघवी ने तर्क दिया कि केंद्र के पास सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है. "क्या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई औचित्य हो सकता है जिस पर सरकार को कोई भरोसा नहीं है? और उस व्यक्ति का पद क्यों बढ़ाया जाना चाहिए?" दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल का विस्तार अभूतपूर्व है और नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार के परामर्श से हुई है.
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सीजेआई ने वकील सिंघिवी को दिया ये हवाला
सीजेआई ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघिवी को कहा कि प्रविष्टियां 1, 2 और 18 जीएनसीटीडी के दायरे से बाहर हैं. मुख्य सचिव, अन्य बातों के अलावा, 1, 2 और 18 के तहत कार्य करते हैं और आप उन कार्यों को बांट नहीं सकते हैं जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं और जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि आप करते हैं या करने की कोशिश की है.
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