Aircel Maxis case : कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति को अंतरिम राहत
एयरसेल-मैक्सिस सौदे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 26 अप्रैल तक पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है.
नई दिल्ली:
एयरसेल-मैक्सिस सौदे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 26 अप्रैल तक पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस बात की जांच कर रही है कि कार्ति चिदंबरम ने किस प्रकार 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाई है. उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे.
Aircel Maxis case: Delhi's Patiala House Court extends interim protection of P Chidambaram and Karti Chidambaram till 26th April pic.twitter.com/Z6sDydqiVm
— ANI (@ANI) March 25, 2019
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ईडी ने 25 अक्टूबर 2018 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. सीबीआई ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ 19 जुलाई 2018 को दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया था.
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