म्युचुअल फंड लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ सैट ने खारिज की सहारा की अपील
सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने सहारा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सेबी के म्युचुअल फंड के लाइसेंस को रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ चुनौती दी थी।
highlights
- म्युचुअल फंड लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ सैट ने खारिज की सहारा की अपील
- सैट ने कहा कि सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा की अपील में कोई मेरिट नहीं है
नई दिल्ली:
सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने सहारा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सेबी के म्युचुअल फंड के लाइसेंस को रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ चुनौती दी थी।
हालांकि सैट ने कंपनी को छह हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की छूट दी है।
सेबी ने जुलाई 2015 में सहारा म्युचुअल फंड के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही सेबी ने कंपनी के बाजार से पूंजी जुटाने पर भी रोक लगा दी थी। सेबी ने कंपनी के बिजनेस को अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था।
सैट ने कहा कि सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा की अपील में कोई मेरिट नहीं है।
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