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पाकिस्तानः सुप्रीम कोर्ट का आदेश नवाज शरीफ नहीं रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पार्टी की अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य करार दिया है।

Updated on: 21 Feb 2018, 09:29 PM

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य करार दिया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आई है।

नवाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष हैं। नवाज और उनके परिवार पर करप्शन के आरोप हैं। इससे पहले वहां के सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के आरोप में प्रधानमंत्री के पद से भी हटा दिया था।

नवाज के खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पिछले साल नवाज शरीफ को दोबारा अध्यक्ष चुना गया था।

मुख्य न्यायाधीश सादिक निसार की अध्यक्षता में तीन सदस्यी बेंच ने वहां की संसद की तरफ से पास चुनावी एक्ट 2017 के खिलाफ यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पार्टी अध्यक्ष रहते हुए नवाज शरीफ जो भी फैसले लिए हैं वो भी अमान्य है।

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