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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंद को बताया असंवैधानिक, कहा- राज्य सरकार दो हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट

28 सितंबर 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बंद को असंवैधानिक करार दिया था।

Updated on: 16 Jun 2017, 02:44 PM

नई दिल्ली:

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दार्जीलिंग में बंद के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा की गई क्षति को लेकर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि बंद को लेकर पिछले आदेश को लागू किया जाए।

बता दें कि 28 सितंबर 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बंद को असंवैधानिक करार दिया था। उस दौरान भी गोरखा जन मुक्ति (GJM) ने दार्जिलिंग समेत उत्तर बंगाल के अपने प्रभाव वाले कुछ जिलों में बंद का आह्वान किया था।

बता दें कि गुरुवार को बंद के दौरान GJM एक्टिविस्ट ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। साथ ही थाने और मीडिया वाहनों में आग लगा दी थी। बता दें कि GJM ने दार्जिलिंग में सरकारी और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) के दफ्तरों में अनिश्चिकालीन बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को पांचवे दिन भी दार्जीलिंग में हड़ताल जारी है।

बंद के दौरान भीड़ काफी हिंसक भी हो गई थी। जिससे सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने को कहा है।

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