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वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, कमेटी गठन करे केंद्र और राज्य

केंद्र और राज्य को तुंरत दो कमेटियों का गठन करे जो इस बात पर नजर रखेगी कि दिल्ली में पिछले दिनों जैसे हालात ना बनने पाएं।

Updated on: 11 Nov 2016, 09:49 AM

New Delhi:

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए आपातकाल घोषित करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। केंद्र और राज्य को तुंरत दो कमेटियों का गठन करे जो इस बात पर नजर रखेगी कि दिल्ली में पिछले दिनों जैसे हालात ना बनने पाएं।

एनजीटी ने कड़े शब्दों मे कहा,' वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनजीटी द्वारा दिए गये पुराने आदेशों को पालन में तुंरत लाया जाए। हमें तुरंत इसे कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगें।'

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एनजीटी ने कहा,' राजधानी से 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने संबंधी आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही केंद्रीय और राज्य स्तरीय कमेटी उनके वाहनों से होने वाले प्रदूषण, धूल, ठोस कचरे को लेकर अबतक जारी किये गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें।'

प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए है

# वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण तय मानकों से अधिक हों।

#निर्माण कार्य ईंट भट्टे आदि को अस्थाई रूप से बंद किया जाए। सभी राज्य अपने यहाँ सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग करें। सभी स्कूलों में एयर फिल्टर लगाए।

#डीजल जेनरेटर अगर तय सीमा से ज़्यादा प्रदूषण करते पाये जाएँ तो उनको ज़ब्त किया जाए

#केंद्रीय कमेटी 17 नवंबर और राज्य स्तर की कमेटी 24 नवंबर से अपना काम शुरू करें। केंद्रीय कमेटी कम से कम दो महीने में एक बार बैठक करें और राज्य कमेटी को हर महीने बैठक करने को कहा गया है।