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31 जुलाई तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम , 5000 के जुर्माने के साथ होगी कानूनी कार्रवाई

वित्त वर्ष 2023-34 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. यदि किसी वजह से कोई आयकर दाता डेड लाइन तक भी आईटाआर फाइल नहीं करता है तो उसे 5000 रुपए तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

Updated on: 12 Jul 2023, 11:12 AM

highlights

  • 31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 
  • गलती करने पर 7 साल तक की सजा का है प्रावधान
  • 50 से 200 प्रतिशत तक की पेनॅाल्टी लगाने का भी अधिकार

नई दिल्ली :

ITR Filing Update: अगर आपने भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो डेड लाइन से पहले अवश्य कर दें. अन्यथा आपको कई परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. यही नहीं आपको आईटीआर फाइल करते वक्त कुछ गाइडलाइन है जिसे फॅालो करना है. यदि भूलकर भी आप गलती कर बैठते हैं तो जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है. जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 रखी गई है. इसी समय-सीमा में सभी को आईटीआर जरूर फाइल करना है. आईये जानते हैं  क्या है इनकम टैक्स की गाइडलाइन? 

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5000 रुपए लगेगी लेट फीस 
फाइनेंशियल मामलों के जानकार अनुपम देओल बताते हैं कि ''यदि किसी वजह से 5 लाख से ज्यादा की इनकम वाले नौकरीपेशा लोगों की आईटीआर रह जाती है तो वे 5000 की लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं,,. वहीं यदि किसी की इनकम सालाना 5 लाख रुपए से कम है तो वे 1000 रुपए लेट फीस देकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. यदि किसी वजह से कोई टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल न  करने की भूल करता है तो विभाग उसके ऊपर 50 से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है. इसलिए भूलकर भी आइटीआर को इग्नोर न करें. 

7 साल की जेल का प्रावधान 
वहीं नियमों के मुताबिक यदि कोई भी टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल नहीं करता है तो विभाग उसके खिलाफ कानूनी रूप से मुकदमा भी दर्ज करा सकता है.  जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान इंडियन पीनल कोर्ट द्वारा किया गया है. हलांकि हर मामले में आयकर दाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता. इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं. मुकदमा तब ही संभव है तब टैक्स की धनराशि 10,000 रुपए से अधिक हो.