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Rules Change: 1 july क्यों हैं आपके लिए खास, बदल गए ये जरूरी नियम

1 जुलाई से विदेश में क्रेडिट कार्ड यूज करने पर 20 प्रतिशत तक ज्यादा टीसीएस देना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी जारी कर दी गई है. साथ ही एलपीजी के दाम भी रिवाइज किये जाने की संभावना है.

Updated on: 01 Jul 2023, 11:38 AM

highlights

  • क्रेडिट कार्ड से लेकर गैस सिलेंडर तक के नए रेट हुए जारी 
  • बैंक छुट्टियों को लेकर भी आरबीआई की नई गाइडलाइन 
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेड लाइन भी हुई जारी 

नई दिल्ली :

Rules Changes From 1st July 2023: वैसे तो हर माह की 1 तारीख लोगों के जीवन में कई बदलाव लेकर आती है. क्योंकि गैस सिलेंडर से लेकर तमाम चीजों के रेट माह की 1 तारीख को रिवाइज किये जाते हैं. लेकिन जुलाई माह की 1 तारीख कई मायनों में आम आदमी के लिए खास हैं. आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन किये गए हैं. यदि आप नियमों को ठीक से फॅालो नहीं करेंगे तो आपको पैनल्टी भरनी पड़ सकती है. 

15 दिन बंद रहेंगे बैंक 
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में कुल 15 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. यदि आपका बैंक संबंधी जरूरी काम हैं तो अटकने की पूरी संभावना है. हलांकि अब ज्यादातर बैंक संबंधी काम ऑनलाइन संपन्न हो जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी दर्जनों ऐसे काम हैं, जो बिना ब्रांच जाए पूरे नहीं हो सकते. हालांकि बैंक की छुट्टी क्षेत्रवार होती है. इसलिए कई छुट्टियों का असर पूरे देश में नहीं पड़ेगा. बैंक की छुट्टी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.  

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क्रेडिट कार्ड 
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 1 जुलाई से विदेश में क्रेडिट कार्ड स्वैप करने पर टीसीएस शुल्क लगाया जाना तय है. इस नियम के अंतर्गत अगर आप 7 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा करते हैं ऐसे में आपको 20 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. इसलिए सोच-समझकर ही क्रेडिट कार्ड से खर्चा करें. अन्यथा आपको यह महंगा पड़ने वाला है. साथ ही गैस सिलेंडर के दाम 1 जुलाई को रिवाइज किये जाते हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है. वहीं पेट्रोल के दामों की बात करें तो कुछ शहरों में पैसों में वृद्धि देखी जा सकती है.

इनकम टैक्स रिटर्न 
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई घोषित की है. सभी कर दाता तय डेट के अनुसार इनकटैक्स रिटर्न दाखिल कर दें. अन्यथा जुर्माना भुगतना पड़ेगा. क्योंकि आयकर विभाग 2 बार आईटीआर की डेट एक्सटेंट कर चुका है.