Alert: 10 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल, सरकार का आदेश
सावधान! यदि आप भी ऐसा वाहन चला रहे हैं. जिसकी उम्र 10 हो चुकी है सतर्क हो जाएं. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दस साल की उम्र पूरा कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऐलान किया है
highlights
- अन्य राज्यों के दस साल पुराने वाहनों पर लगेगी लगाम
- NGT के आदेशों के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार
- पूरे एनसीआर में भी होगा दिल्ली वाला नियम लागू
नई दिल्ली :
सावधान! यदि आप भी ऐसा वाहन चला रहे हैं. जिसकी उम्र 10 हो चुकी है सतर्क हो जाएं. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दस साल की उम्र पूरा कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक यह फैसला एनजीटी के आदेशों के बाद लिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में दस साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब नहीं चल सकेंगे. एनजीटी (National Tribunal Court) का मानना है कि यदि नियमों का उलंघन करते कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. जिससे दिल्ली व आसपास के वाहन स्वामियों में बेचैनी बढ़ गई है.
यह भी पढ़ें : IRCTC ने यात्रियों को दिया नव वर्ष गिफ्ट, अब बिना रिजर्वेशन के करें रेल में सफर
स्क्रैप पॅालिसी होगी लागू
दरअसल, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करवाकर चलाया जा सकता है. लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी. ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में रि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सके. उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना होगा. यदि कोई भी वाहन स्वामी आदेशों का उलंघन करता है तो नियम अनुसार उसका वाहन जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था. इसमें साफ कहा गया है कि निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा. जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करेंगी, उन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी. अनफिट गाड़ियों को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा.
एनजीटी के आदेशों के मुताबिक सभी कैटगरी की गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या RC की मियाद 15 साल निर्धारित है. लेकिन नए आदेश के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलाई जा सकेंगी. यदि ऐसा पाया गया तो मोटर रूल एक्ट के के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Mishri Ke Upay: चमत्कारी है धागे वाली मिश्री का ये उपाय, बरसने लगेगी देवी लक्ष्मी की कृपा
-
Remove Negative Energy: नकारात्मक ऊर्जा से हैं परेशान, पानी में ये डालकर करें स्नान
-
Shani Jayanti 2024: शनि जयंती के दिन इस तरह करें शनिदेव की पूजा, आर्थिक संकट होगा दूर
-
Mulank 7 Numerology 2024: मई में इस मूलांक के लोगों को मिलने वाले हैं कई नए अवसर, हो जाएं तैयार