अब गाड़ी के साथ DL, RC ले जाने की जरूरत नहीं, डिजिलॉकर में रखें Docs, सरकार ने बदला नियम
आईटी एक्ट 2000 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हाल में संशोधन के जरिए डिजिलॉकर में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेपर्स को लीगल कर दिया गया है.
नई दिल्ली:
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब गाड़ी चलाते हुए किसी को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), प्रदूषण और इंश्योरेंस की कॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं है. आईटी एक्ट 2000 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हाल में हुए संशोधन के मुताबिक डिजिलॉकर में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेपर्स को अब लीगल कर दिया गया है.
यानि नए नियम के मुताबिक सिर्फ डिजीलॉकर में रखे काग़ज़ात ही क़ानूनी तौर पर मान्य होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर के नाम से एक एपलिकेशन लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन पर आसानी से खोला जा सकता है.
आप गुगल प्ले पर जाकर Digilock के नाम से इसे सर्च करें, और अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें. जिसके बाद आपको लॉगइन कर अपने काग़ज़ात अपलोड करने होंगे. बाद में यह ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा.
और पढ़ें- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने की रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कमी, EMI होगा सस्ता
बता दें कि इससे पहले डिजीलॉकर के Documents वैध नहीं माने जाते थे जिसको लेकर केंद्र सरकार को कई शिकायतें भी मिली. इतना ही नहीं इस मुद्दे को लेकर कई RTI भी दख़िल की गई थी. माना जा रहा है कि लोगों की शिकायतों के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Mishri Ke Upay: चमत्कारी है धागे वाली मिश्री का ये उपाय, बरसने लगेगी देवी लक्ष्मी की कृपा
-
Remove Negative Energy: नकारात्मक ऊर्जा से हैं परेशान, पानी में ये डालकर करें स्नान
-
Shani Jayanti 2024: शनि जयंती के दिन इस तरह करें शनिदेव की पूजा, आर्थिक संकट होगा दूर
-
Mulank 7 Numerology 2024: मई में इस मूलांक के लोगों को मिलने वाले हैं कई नए अवसर, हो जाएं तैयार