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Kids In Flight: फ्लाइट में बच्चों के लिए आया नया नियम, जानें DGCA का क्या है आदेश

Kids In Flight: हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर, फ्लाइट में बच्चों को लेकर एयरलाइंस के लिए डीजीसीए ने जारी किया अहम निर्देश

Updated on: 23 Apr 2024, 05:18 PM

New Delhi:

Kids In Flight: हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल फ्लाइट में बच्चों को लेकर एक नया नियम आ रहा है. चिंता की बात नहीं है ये नियम यात्रियों के लिए बल्कि एयरलाइंस के लिए है. दरअसल विमानन नियामक (DGCA) ने तमाम एयरलाइंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उड़ान के दौरान 12 साल या उससे कम आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए. दरअसल आमतौर पर ये देखने में आता है कि एयरलाइंस टिकटों का बंटवारा अपनी सुविधा के आधार पर कर देती है. ऐसे में कई बार 12 या उससे कम आयु के बच्चों की सीट पैरेंट्स से अलग हो जाती है. ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों के लिए यह काफी असहज हो जाता है. ऐसे में अगर किसी अन्य यात्री ने समझौता कर अपनी सीट दे दी तो ठीक वरना अलग-अलग ही यात्रा करना पड़ती है. 

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एयरलाइंस अपने पास रखें रिकॉर्ड
मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को डीजीसीए की ओर से एक अहम बयान जारी किया गया है. इसके तहत एयरलाइंस को यह देखना होगा कि उनकी फ्लाइट में 12 वर्ष या उससे छोटी उम्र के बच्चों को एक ही PNR पर यात्रा कर रहे पैरेंट्स और अभिभावक में से किसी एक के साथ सीट अलॉट की जाए. यही नहीं इसके साथ ही डीजीसीए ने यह भी कहा है कि इसका रिकॉर्ड भी एयरलाइंस अपने पास रखें. 

एयरलाइनों की सर्विस से जुड़े सर्कुलर में संशोधन
डीजीसीए की ओर से एयरलाइनों की सर्विस मामले में भी अपने पुराने सर्कुलर को संशोधित किया गया है. इसके तहत सीट अलॉटमेंट से लेकर फ्लाइट में भोजन, नाश्ता, पेय शुल्क और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने पर लिए जाने वाले किराए की अनुमति है. वहीं डीजीसीए ने कहा है कि ये सर्विस एयरलाइन पर निर्भर करता है कि वह दें. ये अनिवार्य सुविधा या सेवा नहीं है. 

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