यूनिटेक बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नोएडा अथॉरिटी ने रद्द किया जमीन का आवंटन
यूनिटेक बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी से बड़ा झटका मिला है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के आदेश पर यूनिटेक बिल्डर का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया है.
नोएडा:
यूनिटेक बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी से बड़ा झटका मिला है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के आदेश पर यूनिटेक बिल्डर का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया है. यूनिटेक बिल्डर का यह प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 113 में है. को प्राधिकरण के नियम कायदों का उल्लंघन करने और गलत तरीके से जमीन दूसरे बिल्डरों को बेचने और विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर यह कार्रवाई की गई है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से यूनिटेक को सेक्टर 113 अलॉट किए गए 19.181.50 वर्ग मीटर जमीन के प्लॉट का आवंटन निरस्त किया गया है.
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नोएडा अथॉरिटी ने यूनिटेक बिल्डर को नोटिस भेजकर 15 दिन में संतोषजनक जवाब मांगा था. लेकिन यूनिटेक की ओर से संतुष्ट पूर्ण जवाब न मिलने पर यूनिटेक के सेक्टर 113 में स्थित भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया. यूनिटेक बिल्डर पर प्राधिकरण का 1203.45 करोड़ रुपये बकाया है. बिल्डर ने सेक्टर 113 में स्तिथ GH01 में अलॉट प्लॉट पर अथॉरिटी से नक्शा पास कराए बिना ही 17 टावर बना दिए. इसके अलावा यूनिटेक ने प्राधिकरण की नीतियों के विरुद्घ जाकर सेठी रेजिडेंस और JMA डेवलपर्स को भी अपने प्लॉट में से जमीन दे दी गई थी.
अथॉरिटी का कहना है कि यूनिटेक बिल्डर पर किस्त, ब्याज, लीज रेंट, 64.7 फीसदी प्रतिकर और समय वृद्धि शुल्क के मद में 1203.45 करोड़ रुपये का बकाया है. इस बाबत समय-समय पर यूनिटेक प्रबंधन को नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आवंटन निरस्त किया है. अथॉरिटी का आरोप है कि यूनिटेक ने यहां निर्धारित समय तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया. कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन नहीं किया गया. बिल्डर ने अथॉरिटी से बिना नक्शा पास करवाए 17 टावरों का निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया.
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नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन और आवंटन व पट्टा प्रलेख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनिटेक के सेक्टर-113 में आवंटित भूखंड को निरस्त किया है. साथ ही सीईओ की ओर से ग्रुप हाउसिंग के पदाधिकारियों को अगले 15 दिन में उक्त भूखंड पर कब्जा वापस लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
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