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हेमंत सोरेन की बढ़ी न्यायिक हिरासत, 21 मार्च तक जेल में ही रहेंगे

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है. इस बार सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से वह 21 मार्च तक होटवार जेल में ही रहेंगे.

Updated on: 07 Mar 2024, 06:50 PM

highlights

  • हेमंत सोरेन की बढ़ी न्यायिक हिरासत
  • 21 मार्च तक जेल में ही रहेंगे
  • ईडी समन अवहेलना मामले में भी झटका

Ranchi:

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है. इस बार सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. जिसकी वजह से वह 21 मार्च तक होटवार जेल में ही रहेंगे. वहीं, न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद सोरेन की पेशी ईडी कोर्ट में होगी. सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए के विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा. सोरेन के साथ ही राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. फिलहाल भानु प्रताप भी जमीन घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. आपको बता दें कि सोरेन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट कोर्श में पेश किया गया था, जहां 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई. फिलहाल सोरेन रांची के होटवार जेल में हैं. 

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14 दिन के लिए बढ़ी सोरेन की न्यायिक हिरासत

आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. 10वें समन पर सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की गई थी, जहां करीब 8 घंटे तक ईडी ने सवाल-जवाब किए और फिर देर रात सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया. सोरेन को ईडी ने 10 बार समन भेजा था. वहीं, 8 समन का पूर्व सीएम ने जवाब नहीं दिया था. ईडी के समन अवहेलना मामले में भी सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है. बता दें कि हर समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को एक-एक महीने की जेल की सजा हो सकती है.

ईडी समन के अवहेलना मामले में हो सकती है सजा

जानकारी के अनुसार, 3 अप्रैल को हेमंत सोरेन को ईडी समन के अवहेलना मामले में सजा सुना सकती है. जिसमें तय की जाएगी कि सोरेन को इसके लिए क्या सजा दी जाए? आपको बता दें कि दिल्ली की एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में इस पर सुनवाई की थी. सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि ईडी के समन की अवहेलना आईपीसी की धारा 174 के तहत एक अपराध है. इसकी अवहेलना करने पर पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत सजा का प्रावधान तय किया गया है. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि ईडी के समन का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है.