logo-image

निर्भया केसः दोषी पवन के पास अब भी ये कानूनी विकल्प मौजूद, फिर टलेगी फांसी?

निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 मार्च का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. सभी दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी.

Updated on: 17 Feb 2020, 06:11 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 मार्च का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. सभी दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. नया डेथ वारंट जारी होने के बाद अब एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या दोषियों को 3 मार्च को फांसी हो जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले दो बार डेथ वारंट रद्द हो चुका है. दोषियों को फांसी के लिए 22 जनवरी और उसके बाद 1 फरवरी को फांसी दिए जाने का डेथ वारंट जारी किया गया था लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते डेथ वारंट रद्द कर दिया गया.

यह भी पढ़ेंः निर्भया केसः नया डेथ वारंट जारी, 3 मार्च को होगी दोषियों को फांसी

इस मामले में दोषी मुकेश, अक्षय और विनय के पास फांसी से बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. इससे पहले एक बार अक्षय और एक बार विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के कारण डेथ वारंट रद्द कर दिया गया. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि अभी दोषी बार बार कोई न कोई बहाना बना कानून का मजाक बना रहे हैं. हर बार एक नई तारीख मिल रही है. दो बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकी है.

यह भी पढ़ेंः शाहीनबाग प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए तीखे तेवर, जानें क्‍या कहा

पवन गुप्ता के पास विकल्प मौजूद
निर्भया गैंग रेप केस में पवन गुप्ता को छोड़ अन्य सभी दोषियों के दया याचिका और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. कोर्ट ने इस मामले में अब 14 दिन का समय देते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. इन 14 दिनों में पवन गुप्ता को इन दोनों कानूनी विकल्पों का निपटारा करना होगा.