Delhi Pollution: दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सी पर लगा बैन, जानें ऑड-ईवन पर नया अपडेट
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गोपाल राय का बड़ा अपडेट मिला है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के अनुसार, दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी पर रोक लगाई गई है.
नई दिल्ली:
Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से पढ़ने के बाद हम ऑड ईवन पर निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड ईवन लागू करने को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे. इसके बाद हम ऑड ईवन लागू करने का निर्णय लेंंगे. इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ऐप आधारित टैक्सी पर रोक लगाई गई है. गोपाल राय के अनुसार, कल सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब दिल्ली और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कई निर्देश दिए हैं. गोपाल राय ने कहा कि आदेश का अध्ययन करने के बाद हमने उसे लागू करने के लिए संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के संग बैठक की और कई निर्देश जारी किए हैं.
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GRAP के नियमों को लागू कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और दिल्ली कैबिनेट के निर्णय के बाद लगवाए गए स्मॉग टावर को जिस तरह DPCC चेयरमैन की ओर से बंद कर दिया गया था, उसे दोबारा चालू कराने और रियल टाइम स्टडी को फिर से चालू कराने का आदेश को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि वे लगातार केंद्र से अपील कर रहे थे कि संयुक्त रूप से काम करना चाहिए. दिल्ली में हम लगातार GRAP के नियमों को लागू कर रहे हैं. लेकिन हमारी पड़ोसी सरकारें जिस तरह चुप्पी साधकर बैठी हैं. उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बैठकें होंगी और नियम लागू होंगे.
रीयल टाइम स्टडी को आरंभ करने का निर्देश
गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषण विस्तार से सुनवाई की है. हमने कोर्ट के आर्डर का अध्यय किया है. आज उन्होंने संबंधित विभागों और मंत्रियों संग बैठक की है. इसमें कई बड़े निर्णय लिए हैं. कोर्ट ने स्मॉग टावर को खोलने का आदेश दिया है, जो डीपीसीसी के चेयरमैन ने बंद कर दिया. इसे साथ रीयल टाइम स्टडी को आरंभ करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं.
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