Satyendra Jain की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 16 नवंबर को आएगा निर्णय
सत्येंद्र जैन पर ये आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया और खरीदा था.
नई दिल्ली:
दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत बुधवार16 नवंबर को अपना निर्णय सुना सकती है. सत्येंद्र जैन के विरुद्ध आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है. जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले अप्रैल माह में ईडी (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था.
जैन पर ये आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया और खरीदा था. वहीं कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ रुपये से भी अधिक कालेधन को सफेद किया. जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों के शेयर थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम किए गए थे.
ईडी ने जब इस मामले के सबूतों को दिखाकर जैन से सवाल किए तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का का दावा कर दिया. ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट को यह बात बताई थी.
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