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हसीन जहां को आधी रात हिरासत में लेने का मामला, कोर्ट ने सभी पक्षकारों को भेजा नोटिस

अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस पर आधी रात हसीन जहां को हिरासत में लेने का आरोप है. इस मामले में हसीन जहां ने अमरोहा पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी.

Updated on: 31 Jul 2019, 02:54 PM

नई दिल्ली:

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में डिडौली थाने के एसएचओ देवेंद्र कुमार, के.पी. सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव वलियान उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है.

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बता दें कि अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस पर आधी रात हसीन जहां को हिरासत में लेने का आरोप है. इस मामले में हसीन जहां ने अमरोहा पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी. हसीन ने अपनी याचिका में पुलिस कार्यवाही को डी.के. वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया है.

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अमरोहा पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने मोहम्मद शमी और उनके परिजनों के प्रभाव में हसीन जहां को आधी रात हिरासत में लिया था. इस पूरे मामले की सुनवाई
जस्टिस महेश चन्द्र त्रिपाठी की एकलपीठ कर रही है.