Independence Day 2023: वाहनों पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें ये नियम, गलती पड़ सकती है भारी
इंडियन फ्लैग कोड (Indian Flag Code) के सेक्शन IX पैरा 3.44 के अनुसार, हर कोई गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है. ऐसा करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिला है.
highlights
- तिरंगे झंडे के लेकर जान लें नियम.
- वाहनों पर झंडा लगाना पड़ सकता है भारी.
- साल 2002 में बना था इंडियन फ्लैग कोड.
नई दिल्ली:
Independence Day National Flag Rules: पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हुआ था. तब से लेकर आज तक हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के नाम से जानते है. आजादी का पर्व आ चुका है, जिसे लेकर हर कोई तैयारियों में जुट था. बाजारों में तिरंगे झंडे बिकने लगे थे. कुछ लोग कार, बाइक या किसी अन्य गाड़ी में तिरंगा लगाकर देशभक्ति प्रदर्शित कर रहे थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये शौक भारी पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. तो चलिए हम आपको तिरंगे झंडे से जुड़े नियमों के बारे में बताते हैं जिससे इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके.
हर कोई गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता
इंडियन फ्लैग कोड (Indian Flag Code) के सेक्शन IX पैरा 3.44 के अनुसार, हर कोई गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है. ऐसा करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिला है. अगर आप उनमें से नहीं है और गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो ये आपको भारी पड़ सकता है. नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 21 साल पहले 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था. इसमें झंडा फहराने को लेकर नियम बनाए गए थे. इन्हीं में से एक था कि गाड़ी पर झंडा लगाकर कौन चल सकता है और कौन नहीं.
जानें- कौन लगा सकता है तिरंगा झंडा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज अपने वाहनों में झंडा लगा सकते हैं. इन सभी के अलावा अगर किसी और ने अपनी कार, बाइक या किसी गाड़ी पर झंडा लगाया तो पुलिस उसका चालान काट सकती है और जेल भी भेज सकती है.
3 साल तक की हो सकती है जेल
अगर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर चलता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ) के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है. जुर्माने का भी प्रावधान है।
झंडा फहराने के नियम
गौरतलब है कि, पहले लोग अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे लेकिन साल 2004 इसकी इजाजत मिल गई और अब कोई भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है. साल 2009 से पहले रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी लेकिन 2009 में गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ रात में तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी. रात में तभी तिरंगा फहरा सकते हैं, जब पर्याप्त रोशनी हो.
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