logo-image

बीजेपी को झटका, बंगाल पंचायत चुनाव में SC का दखल से इनकार, कहा - चुनाव आयोग जाए पार्टी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उसे चुनाव आयोग में जाने को कहा है।

Updated on: 09 Apr 2018, 03:29 PM

highlights

  • पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है
  • सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को राज्य चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है

नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया है।

पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उसे चुनाव आयोग में जाने को कहा है।

बीजेपी ने याचिका में चुनाव के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती और ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिए जाने को लेकर निर्देश दिए जाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इन सभी मामलों में दखल देने से इनकार करते हुए बीजेपी को राज्य चुनाव आयोग के पास जाने को कहा है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर चुनाव से पहले हिंसा का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने पंचायत चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी कि उसके उम्मीदवारों को पीटा जा रहा है और उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा रही।

वकील एश्वर्या भाटी द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किए जाने पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने की सहमति दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है।

याचिका दाखिल किए जाने से पहले बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने कहा, 'राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया से मतगणना तक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश देने की अपील करेंगे।'

और पढ़ें: कोलकाता: दमदम छावनी रेलवे लाइन पर बम धमाका