महिला खतना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस
वोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
highlights
- महिला खतना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है
- सुनीता तिवारी ने महिलाओं के खतना को रोकने के लिए कानून बनाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है
New Delhi:
वोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में याचिका दायर करने वाली वकील सुनीता तिवारी ने महिलाओं के खतना को रोकने के लिए कानून बनाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है।
तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। भारत में वोहरा समुदाय की महिलाओं के बीच खतना का प्रचलन है।
याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में महिलाओं के खतना पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर भारत ने भी दस्तखत किया है।
याचिकाकर्ता ने इसी प्रस्ताव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए जाने के निर्देश देने की मांग की है।
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