केरल उच्च न्यायालय का नए मवेशी कानून पर रोक से इंकार, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।
नई दिल्ली:
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के मवेशी व्यापार व वध के नए नियम के खिलाफ याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केंद्र से विस्तार से जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।
याचिका कांग्रेस विधायक हिबी इडेन तथा कोझिकोड के बीफ व्यापारियों के एक समूह ने दाखिल की है। उनका कहना है कि मवेशी व्यापार तथा वध राज्य का विषय है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का नया नियम लोगों के खानपान के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने न्यायालय से नए नियम पर फौरन रोक लगाने की मांग की।
Kerala High Court declines to stay the ban on sale of cattle for slaughter; the case to be heard on June 28.
— ANI (@ANI_news) June 7, 2017
केरल सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई।
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