logo-image
लोकसभा चुनाव

केरल उच्च न्यायालय का नए मवेशी कानून पर रोक से इंकार, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।

Updated on: 07 Jun 2017, 10:01 PM

नई दिल्ली:

केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के मवेशी व्यापार व वध के नए नियम के खिलाफ याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केंद्र से विस्तार से जवाब देने को कहा है।

याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।

याचिका कांग्रेस विधायक हिबी इडेन तथा कोझिकोड के बीफ व्यापारियों के एक समूह ने दाखिल की है। उनका कहना है कि मवेशी व्यापार तथा वध राज्य का विषय है।

और पढ़ें: राष्ट्रपति चुनाव 2017 में कैसे चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, जाने पूरी प्रक्रिया?

याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का नया नियम लोगों के खानपान के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने न्यायालय से नए नियम पर फौरन रोक लगाने की मांग की।

केरल सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई।

और पढ़ें: IN PICS: दंगल गर्ल फातिमा सना शेख माल्टा बीच पर बनीं जलपरी, कराया हॉट फोटोशूट