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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी तलब, 21 जुलाई को पूछताछ करेगी ED

जून में ईडी (ED) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के लिखित अनुरोध को स्वीकार कर लिया था जिसमें समन को स्थगित करने की मांग की गई थी.

Updated on: 11 Jul 2022, 05:56 PM

नई दिल्ली:

National Herald case : मामले में ईडी (ED) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को 21 जुलाई को तलब किया है. नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को 21 जुलाई को तलब किया है. सोनिया गांधी को चार सप्ताह का समय दिया गया था जो 22 जुलाई को समाप्त हो रहा है. जून में ईडी ने सोनिया गांधी के लिखित अनुरोध को स्वीकार कर लिया था जिसमें समन को स्थगित करने की मांग की गई थी. सोनिया ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर अपनी उपस्थिति को कुछ हफ्तों के लिए तब तक स्थगित करने की मांग की थी जब तक कि वह कोविड-19 और फेफड़ों के संक्रमण से पूरी तरह से ठीक नहीं हो जातीं. 

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कांग्रेस अध्यक्ष को 18 जून को नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उन्हें 12 जून को कोविड की जटिलताओं के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. उसे 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 जून को कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद, उसने ईडी से समय मांगा.

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला ?

नेशनल हेराल्ड का मामला तब सामने आया जब बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy ) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर जमीन हड़पने और हजारों करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने एक निजी कंपनी यंग इंडिया (Young India) लिमिटेड के माध्यम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी AJL का अधिग्रहण किया था, जिसके निदेशक राहुल गांधी थे. पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित AJL के कई शेयरधारकों ने कहा कि जब YIL ने इस पर नियंत्रण हासिल किया तो उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता द्वारा रखे गए शेयरों को उनकी सहमति के बिना 2010 में AJL को हस्तांतरित कर दिया गया था.

सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy ) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि YIL ने नेशनल हेराल्ड सहित AJL की संपत्ति को “दुर्भावनापूर्ण” तरीके से लाभ हासिल करने और 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हासिल करने के लिए “अधिग्रहित” किया. स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने कांग्रेस पार्टी पर AJL के 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार प्राप्त करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था. अखबार शुरू करने के लिए AJL ने कर्ज लिया था. स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि ऋण अवैध था, क्योंकि इसे पार्टी फंड से वितरित किया गया था. मामले में ईडी की जांच 2014 में शुरू हुई थी. उसने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपों की पुष्टि के लिए जांच शुरू की थी.