DeepFake Issue: शिकायत दूर करेगा स्पेशल ऑफिसर, नियुक्ति के साथ जल्द लागू होंगे नए नियम
DeepFake Issue: शिकायत दूर करेगा स्पेशल ऑफिसर, नियुक्ति के साथ जल्द लागू होंगे नए नियम
highlights
- डीपफेक के खिलाफ सरकार सख्त
- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया सरकार का अगला कदम
- अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही अब नियम होंगे और भी कड़े
New Delhi:
DeepFake Issue: डीपफेक का मुद्दा इन दिनों हर किसी के जुबान पर है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को लेकर अपने विचार रख चुके हैं. खास बात यह है कि डीपफेक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. डीपफेक पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत नियमों को कड़ा किया जाएगा और इसके साथ ही एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो ऐसे मुद्दों का निपटारा करेगा. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुद इसको लेकर जानकारी मीडिया के साथ साझा की है.
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एक मुलाकत की. इस मीटिंग के बाद मंत्री ने कहा, 'डीपफेक कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक एडवायजरी जारी की गई थी. इस एडवायजरी में इस तरह के कानूनी प्रावधानों को अंडरलाइन किया गया था.
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डीपफेक के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस
केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज से आईटी नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीपफेक किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि, मध्यस्थ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. उसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. अगर वह ये जानकारी देते हैं कि सामग्री कहां से आई तो सामग्री शेयर करने वाले पर भी FIR दर्ज होगी.
#WATCH | On Deep fake issue, MoS Electronics & Technology Rajeev Chandrasekhar says, "The Rule Seven officer will also be a person who will create a platform where it will be very easy for citizens to bring to the attention of the Government of India their notices or allegations… pic.twitter.com/AHiATR6DD4
— ANI (@ANI) November 24, 2023
सात दिन का दिया गया समय
सोशल मीडिया मंचों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अहम बात कही. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंचों आईटी नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए एक खास मोहलत दी जा रही है. ये मोहलत सात दिन की होगी.
सरकार की ओर से कहा गया है कि, ऐसी किसी भी तरह की सामग्री की रिपोर्ट किए जाने पर उसे रिपोर्टिंग के 36 घंटों के अंदर ही हटा दिया जाएगा. साथ ही आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा में ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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