अब ट्रैफिक नियम तोड़कर बच नहीं सकते, देना होगा कई गुना जुर्माना, कानून में हुआ ये संशोधन
अगर आप शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएये.
नई दिल्ली:
अगर आप शराब पीकर या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो सावधान हो जाएये, क्योंकि लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 बिल पास हो गया है. अब मोदी सरकार बहुत जल्द ही मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को कानून की शक्ल देने जा रही है. बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बिल को पेश किया था.
यह भी पढ़ेंः राज्यसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल, पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े
अब आप लाइसेंस कहीं भी ले सकते हैं, जहां रहते हैं उससे दूर दूसरे शहर से भी अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ओला-उबर के लिए भी नियम बनाएंगे. अभी इनके लिए नियम नहीं थे. हेलमेट पहनना जरूरी करेंगे. एबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कठोर दंड दंगे. बता दें कि लोकसभा के साथ राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे नोटिफिकेशन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
बिल में जुर्माने और सजा का प्रावधान इस प्रकार है
1. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है
2. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का ज़ुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल, ये ज़ुर्माना केवल 100 रुपए है
3. तेजगति से ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.
4. बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया.
5. तेजगति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5000 रुपये किया गया है.
6. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया. इसे 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
7. मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
8. किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान है.
9. अगर नाबालिग ने ड्राइविंग की तो अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. ऐसे में 25,000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है.
10. इसी तरह ओवरलोडिंग के लिए 20000 न्यूनतम जुर्माना के साथ-साथ 1000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान है.
11. इस बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 5 लाख रुपये, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा लाइसेंस और उसको रद्द करने के लिए भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं.
12. अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
13. लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस को रिन्यू यानी फिर से बनवाया जा सकेगा. अभी तक यह समय सीमा केवल 1 महीने तक की थी.
14. अगर सड़क के गलत डिजाइन उसके निर्माण और उसके रखरखाव की कमी के चलते किसी दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो कांट्रेक्टर और कंसलटेंट और और सिविक एजेंसी जिम्मेदार होगी.
15. ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य बनाया जाएगा.
16. अगर गाड़ी के कल पुर्जे की क्वालिटी कम होने के चलते गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार रखेगी. साथ ही निर्माता कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकती है.
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