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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आधार कार्ड अनिवार्य करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती

केंद्र ने कहा है कि सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने की अंतिम तारीख 30 जून को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

Updated on: 19 May 2017, 09:02 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने की अंतिम तारीख 30 जून को अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

इस मामले पर कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार कार्ड को जरूरी इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लोगों को सीधे तौर पर मिले।

इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा कि पहले ही मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है इसलिए दो जजों की बेंच को सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

सुनवाई के रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि कुछ मामलों में अंतरिम राहत दी जा सकती है। कुछ मुद्दे कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ी हुई है। इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई 27 जून को होगी।

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सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए दायर सभी याचिकाओं पर वह एक साथ सुनवाई करेगी ताकि दोहराव से बचा जा सके। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले को 27 जून के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट जब इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या इन मामलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, तभी एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि इसमें तरुंत की जरूरत है।

कोर्ट ने अंतरिम राहत का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को 27 जून को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि तीन सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करें।

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