मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाने पर जयंत सिन्हा ने मांगी माफी
झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाने पर चौतरफा आलोचनाओं से घिरे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अपने कृत्य पर माफी मांग ली है।
नई दिल्ली:
झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाने पर चौतरफा आलोचनाओं से घिरे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अपने कृत्य पर माफी मांग ली है।
जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा, 'मैंने कई बार कहा कि मामला अब भी कोर्ट के अधीन है। मैं इस पर बात नहीं कर सकता। कानून अपना काम करेगा। हमने हमेशा दोषियों को सजा दिलाने और निर्दोष को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। अगर उन्हें (रामगढ़ लिंचिंग केस के दोषियों) माला पहनाने से यह लगता है कि मैं इस प्रकार के कार्यों का समर्थन करता हूं तो मैं इस पर माफी मांगता हूं।'
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड के रामगढ़ में भीड़ द्वारा एक शख्स को पीट-पीटकर हत्या करने के दोषियों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीते शुक्रवार को माला पहनाकर उनका स्वागत किया था।
माला पहनाने की तस्वीर वायरल होने के बाद जयंत सिन्हा की चौतरफा आलोचना की गई थी। यहां तक कि उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उन्हें नालायक बेटा तक कह दिया था।
यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा था, 'पहले मैं लायक बेटा का एक नालायक बाप था। अब यह किरदार उलट गया है। यही ट्विटर है। मैं अपने बेटे के कृत्य का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद भी मुझे गालियां पड़ेगी। आप कभी जीत नहीं सकते हैं।'
जयंत सिन्हा की इस कृत्य को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घृणित करार दिया था और उनके हार्वर्ड अलुम्नाइ स्टेटस को वापस लेने की मांग वाली याचिका का समर्थन भी किया था।
राहुल ने मंगलवार को ट्वीट किया था, 'अगर उच्च शिक्षित सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने की घटना में दोषी ठहराए गए अपराधियों को माला पहनाने की घटना आपको घृणा से भर देती है तो इस लिंक पर क्लिक करें और याचिका का समर्थन करें।'
हालांकि इससे पहले जयंत सिन्हा ने अपने इस कृत्य का बचाव भी किया था और सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें देश की न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन में पूर्ण विश्वास है।
उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा की, लेकिन उन्हें त्वरित अदालत के फैसले के बारे में गलतफहमी हुई, जिसमें प्रत्येक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
और पढ़ें: रेप के आरोपी विधायक सेंगर के खिलाफ CBI ने दायर किया चार्जशीट
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