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AIB नॉकआउट मामले में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को नहीं मिली बॉम्बे HC से राहत

AIB नॉकआउट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

Updated on: 04 Apr 2018, 12:01 PM

मुंबई:

AIB नॉकआउट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 2015 में AIB के प्रोग्राम के दौरान दोनों अभिनेताओं पर अश्लील और गाली-गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर विवादों में घिरे हुए है।

इस मामले में रणवीर-अर्जुन के खिलाफ दर्ज प्रार्थीमिकी दर्ज करवाई जिसपर कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया। दोनों अभिनेताओं के आलावा कुछ अन्य कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया था।

न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने अभिनेताओं के वकील को निर्देश दिया कि वह मामले पर इससे संबंधित दो अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी के टाहिलरमानी की अदालत से इजाजत लें।

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AIB कॉमेडियन रोहन जोशी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। कानून के एक शिक्षक ने एक कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने शो के आयोजकों और भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पीठ ने कहा कि तीनों अर्जियों को जोड़े जाने के बाद वह इस प्रार्थना पर विचार करेगी और आगे की सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत के पास भेज दिया है। 

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