एयरलाइंस कर सकेंगी अनियंत्रित व्यवहार वाले यात्रियों को बैन, सिविल एविएशन सेक्रेटरी का बयान
एयरलाइंस अब आपत्तिजनक रवैये वाले पैसेंजर की यात्रा तुरंत प्रभाव से बैन कर सकेगी। हालांकि यात्रियों को नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में तुरंत शामिल नहीं किया जा सकेगा।
नई दिल्ली:
एयरलाइंस अब आपत्तिजनक रवैये वाले पैसेंजर की यात्रा तुरंत प्रभाव से बैन कर सकेगी। हालांकि यात्रियों को नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में तुरंत शामिल नहीं किया जा सकेगा।
यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव आर एन चौबे ने पत्रकारों से बात करते हुए दी।
उन्होंने कहा, 'एयरलाइंस यात्रियों को तुरंत यात्रा से बैन कर सकेंगे लेकिन नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में तुरंत शामिल नहीं किया जा सकेगा।'
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने कहा, 'अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबन की सजा घरेलू उड़ानों के लिए लागू होती है, यदि अंतरराष्ट्रीय वाहक इस इनपुट का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं।'
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उन्होंने बताया कि निलंबन का यह फैसला यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार के लिए लिया जा सकेगा। सिविल एविएशन के सेक्रेटरी आरएन चौबे के मुताबिक यात्रियों के इस व्यवहार को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी में 3 महीना, 2-6 महीने का स्तर और 3-2 साल या इससे ज़्यादा का स्तर रखा गया है।
जबकि कैटेगरी 2 में शारीरिक दुर्व्यवहार जैसे धक्का देना, लात मारना, यौन शोषण जैसे मामलों को शामिल किया गया है। वहीं, कैटेगरी 3 में जान को ख़तरा जैसे मामले शामिल होंगे। ग़ौरतलब है कि हाल ही में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया कर्मचारी से दुर्व्यवहार की ख़बरें सामने आई थीं।
जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। बता दें कि शिवसेना सांसद ने एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से मारा था। जिसके बाद एयर लाइन ने उनकी विमान यात्रा पर बैन लगा दिया था इसके बाद मामले के और आगे बढ़ने और रविंद्र गायकवाड़ के माफी न मांगने के बाद एयरलाइंस ने उन्हें नो-फ्लाई की लिस्ट में डाल दिया था।
स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि रविंद्र गायकवाड़ को संसद तक में सफाई देनी पड़ी थी। इस मामले के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के ख़राब व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था।
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