Paytm Cricis: पेटीएम बैंक मामले पर RBI का रिएक्शन आया सामने, गवर्नर ने कही ये बात
रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन नियमों के अनुसार हुआ है. वो कभी फिनटेक कंपनी के खिलाफ नहीं है. दास ने आगे कहा कि 80-85 प्रतिशत पेटीएम यूजर्स को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
नई दिल्ली:
Paytm Cricis: भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कार्रवाई का दौर जारी है. पहले पेटीएम पेमेंट बैंक, फिर गोल्ड लोन बांटने वाली वाली कंपनी IIFL और अब JM Financial पर पाबंदी. आरबीआई के द्वारा फाइनेंसियल कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी है. इस खबर के बाद सभी कंपनियां बैकफुट पर आ गई है. वहीं, रिजर्व बैंक के गर्वनर का रिएक्शन सामने आया है. रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन नियमों के अनुसार हुआ है. वो फिनटेक कंपनी के विरोध में नहीं है.
रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन नियमों के अनुसार हुआ है. वो कभी फिनटेक कंपनी के खिलाफ नहीं है. दास ने आगे कहा कि 80-85 प्रतिशत पेटीएम यूजर्स को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं, पेटीएम यूजर्स को सलाह दी कि बाकी यूजर्स अपने ऐप को किसी अन्य बैंक के साथ लिंक कर लें. आपको बता दें कि 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को डिपोजिट लेने पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टॉप अप के साथ नए कस्टमर के जोड़ने पर भी रोक लगा दी थी.
डेडलाइन 15 मार्च
हालांकि रिजर्व बैंक के नए आदेश के मुताबिक पेटीएम यूजर्स 15 मार्च तक नए बैंक के साथ अपने अकाउंट जोड़ सकते हैं. गवर्नर दास ने कहा कि 15 मार्च की डेडलाइन प्रयाप्त समय है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनी के सपोर्ट में है. वो चाहती है कि फिनटेक कंपनी देश में बढ़े. उन्होंने उदाहरण के रूप के कहा कि किसी के पास फरारी है और वो इसे ड्राइव करता है तो उसे भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
NPCI जल्द फैसले लें
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लाइसेंस के सवाल पर कहा कि इसको लेकर हम भी चिंतित है. हम कॉर्पोरेशन से कहा कि रिजर्व बैंक को इस लाइसेंस से कोई आपत्ति नहीं है. अगर एनपीसीआई इसकी इजाजत देती है तो ये उसका फैसला होगा. गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारा मानना है कि एनपीसीआई को इस मसले पर जल्दी ही फैसला लेना चाहिए. आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक को 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था.
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