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पनामागेट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी पीएम को चेताया, फर्जी हुए दस्तावेज तो बेटों को होगी जेल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धन शोधन की जांच में पनामा पैनल को जाली दस्तावेज सौंपे गये, तो उनकी संतानों को सात साल जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

Updated on: 21 Jul 2017, 07:32 AM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पनामागेट मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके द्वारा दी जा रही जानकारी ग़लत निकली तो फिर जेल की सज़ा दी जाएगी।

बता दें कि नवाज शरीफ के परिवार के खिलाफ पनामागेट मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धन शोधन की जांच में पनामा पैनल को जाली दस्तावेज सौंपे गये, तो उनकी संतानों को सात साल जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अदालत की ओर सौंपे गए कार्य पर संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने 10 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की शुरूआत के बाद पनामागेट मामले की लगातार चौथे दिन सुनवाई की।

न्यायाधीशों के तीन सदस्यीय पैनल ने चेताया, 'अदालत में जाली दस्तावेज जमा करने की सजा सात साल की जेल है।' जेआईटी ने अन्य चीजों के साथ ही कहा कि शरीफ (67) की संतान की ओर से जमा दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गयी थी।

पनामागेट मामले में पीएम नवाज शरीफ ने जेआईटी की रिपोर्ट को किया खारिज

प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज की ओर से सौंपा गया और 2006 में तामील किया गया ट्रस्ट का कागजात वाणिज्यिक रूप से 2007 तक उपलब्ध नहीं था। इसे कैलिबरी फोंट में लिखा गया था और लंदन में एक कार्यालय से इसका शनिवार के दिन नोटरी हुआ । आधिकारिक तौर पर इस दिन छुट्टी होती है। इन्हीं वजह से कागजात की सत्यता को लेकर सवाल उठे ।

इसी तरह, दुबई सरकार ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री के बेटे हुसैन नवाज की ओर से मुहैया कराया गया गल्फ स्टील मिल्स का दस्तावेज फर्जी है क्योंकि इन दस्तावेजों का कोई रिकार्ड नहीं था ।

न्यायमूर्ति एजाज अफजल की अध्यक्षता वाले जांच पैनल में न्यायमूर्ति शेख अजमत सईद और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन भी हैं।

उन्होंने शरीफ की संतानों के वकील सलमान अकरम रजा को मीडिया में कुछ दस्तावेज लीक होने और कल टॉक शो में उस पर चर्चा को लेकर भी चेताया।

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