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पाकिस्तान: कोर्ट ने कहा, जब्त हो इमरान खान और तहिरुल कादरी की संपत्ति

पाकिस्तान की एटीसी ने क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान और धर्मगुरु ताहिरुल कादरी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

Updated on: 14 Jul 2017, 11:06 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट (एटीसी) ने क्रिकेटर से राजनेता बने तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और धर्मगुरु ताहिरुल कादरी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

इमरान और कादरी आतंक के खिलाफ मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी किया गया है।

वकील के मुताबिक, अदालत ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिये नोटिस जारी किया है।

एटीसी ने 2014 में इस्लामाबाद में हुई हिंसा के मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2014 में इमरान और कादरी ने नवाज शरीफ की सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद का घेराव किया था, जिसमें व्यापक हिंसा हुई थी। प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था।

एटीसी जज सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाये जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

पुलिस अबतक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किये जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है।

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