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अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटका, ट्रैवल बैन के ताजा आदेश पर रोक

हाल में ट्रंप के कई मुस्लम देशों के नागरिकों पर लगाए ट्रैवल बैन और शरणार्थियों को लेकर नीति के कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद से सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया आदेश पारित किया था।

Updated on: 18 Oct 2017, 11:53 AM

नई दिल्ली:

हवाई के फेडरेल कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित ट्रैवल बैन के लागू होने के एक दिन पहले ही मंगलवार को इस पर रोक लगा दी है। ट्रंप को हाल के अपने इमिग्रेशन एजेंडा पर यह एक और बड़ा झटका है।

हाल में ट्रंप के कई मुस्लम देशों के नागरिकों पर लगाए ट्रैवल बैन और शरणार्थियों को लेकर नीति के कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद से सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया आदेश पारित किया था।

इसके तहत ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया, चैड और नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के अमेरिकी में प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई थी।

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बहरहाल, अपने फैसले में जज डेरिक वाटसन ने कहा कि ट्रंप की नीति का तीसरा रूप पूरी तरह से राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करता है।

सीएनएन के मुताबिक जज ने अपने फैसले में कहा, 'राष्ट्रपति के नए आदेश में वहीं खराबी है जो पहले के आदेशों में थी। इसमें कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जिससे पता चले कि 150 से ज्यादा देशों के उलट केवल छह देशों के नागरिकों की एंट्री से ही अमेरिकी हित का नुकसान होगा।'

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने नए ट्रैवल बैन के तहत अमेरिका में 7 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसके बाद कई लोगों और संगठनों ने इस फैसला का विरोध किया था। कई लोगों ने इस फैसले को मुस्लिम विरोध भी कहा था क्योंकि सात में छह देशों में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है।

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